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हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्चा न्यायालय ने बुधवार को करोडो रूपए के सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी. रामालिंगा राजू को जमानत दे दी। न्यायालय ने कंपनी के सीएफओ को भी जमानत दे दी है। गत सितंबर से ही राजू तबीयत सही नही का कारण बताते हुए अदालत की कार्यवाही से बचते रहे है। राजू अभी अस्पताल में भर्ती है और अब अस्पताल से वे घर जाएंगे। न्यायालय ने 20 जुलाई को रामालिंगम राजू के भाई और सत्यम के पूर्व कार्यकारी निदेशक बी. रामा राजू और कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वदलामणि श्रीनिवास सहित पांच आरोपियों को जमानत दे दी थी। इससे पहले न्यायालय ने राजू के एक और भाई बी सूर्यनारायण राजू सहित तीन आरोपियों को पिछले साल अग्रिम जमानत दी थी। पिछले साल जनवरी में राजू ने अपनी कंपनी में 7,800 करोड रूपए के घोटाले का खुलासा करके पूरे उद्योग जगत को स्तब्ध कर दिया था। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में इस घोटाले को 14,000 करोड रूपए का बताया था। मामले के सभी आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी, घोखाधडी और गलत लेखांकन के आरोप लगाए गए है।