Monday, May 2, 2011

जिला कैडर के कर्मियों को यूपी भेजना नियम विरुद्ध

नैनीताल: हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिए जिला कैडर के कर्मियों को यूपी के लिए कार्य मुक्त करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया है।
कृषि विभाग में कार्यरत धर्मेद्र कुमार व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि जिला कैडर के कर्मचारियों को यूपी के लिए कार्य मुक्त किया जाना राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 73 का उल्लंघन है। याचीगणों ने भारत सरकार व राज्य सरकार के उन्हें यूपी के लिए कार्यमुक्त करने के आदेश को असंवैधानिक मानते हुए रद्द करने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष व न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद इन कर्मियों को यूपी के लिए कार्य मुक्त करने संबंधी जारी आदेश को निरस्त कर दिया।



----------